उत्तर प्रदेश

इस शहर में 6 मई तक धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं होगी सभा-रैली

वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर 6 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई है। Dm कौशलराज शर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के सभा, रैली व जुलूस पर रोक लगा दी गई है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर व साउंड बॉक्स के इस्तेमाल पर भी रोक है। कोई भी प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पहले सभा-जुलूस आयोजित नहीं करेगा। टीवी पर भी प्रचार नहीं होगा। प्रचार में धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

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