बाईक पर बैठने के लिए अब ये होंगे नियम, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन
नई दिल्ली: केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी के चलते सरकार कुछ नियमों में बदलाव भी कर रही है. हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने टू व्हीलर्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के जरिए सरकार बाइक सवारों को पहले से ज्यादा सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है.
पीछे लगे होंगे हैंड होल्ड
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे. इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा करना है. फिलहाल ज्यादातर टू व्हीलर्स में ये सुविधा नहीं दी जा रही है.
कंटेनर लगाने के बाद
गाइडलाइन में कहा गया है कि बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से कम आधा भाग सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में उलझने से बचें. परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी गाइडलाइन जारी की हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं अगर कंटेनर को पिछली सवारी की जगह पर लगाया जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा.
टायर को लेकर की थी गाइडलाइन जारी
बता दें कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नए दिशानिर्देश जारी किए थे. इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है. इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा का क्या स्टेटस है. इसके अलावा मंत्रालय ने टायर रिपेयरिंग किट की भी अनुशंसा की है. जिसके बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी.