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●||सुप्रीम कोर्ट, ने रद्द की धारा 66A, अब नही कर पायेगी पुलिस कार्यवाही||●


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66ए को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। इस धारा के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वह सोशल साइट्स पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार कर सकती थी।

सोशल मीडिया पोस्ट को विवादित मानते हुए पुलिस आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत कार्रवाई करती थी। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल ने याचिका दाखिल की। सोशल मीडिया से जुड़ी याचिका पर सुनवायी करते हुए जस्टिस जे चेलामेश्वर और रोहिंटन नरीमन की कोर्ट ने धारा 66 ए को रद्द करने का आदेश दिया है।

सरकार चाहे तो विवादित और आपतिजनक पोस्ट सोशल साइट्स से हटवा सकती है।


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