उत्तर प्रदेश

•|| “शराबियो” के लिए “अच्छी” खबर जाने क्या, कदम उठाया सरकार ने ||•


ओवरचार्जिंग में पकड़े जाए जाने पर विक्रेताओं को पहले अपराध के लिए 75,000 रुपये, दूसरे के लिए 1.5 लाख रुपये और तीसरे अपराध के बाद लाइसेंस रद्द होगा शराब की दुकान का ।

शराब विक्रेताओं द्वारा ओवरचार्जिंग की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दर पर शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के निर्देशों के बाद, प्रमुख सचिव (एक्साइज) संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शराब विक्रेताओं द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक दर नहीं ली जा सकती है।

“इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बोतलों पर एमआरपी मुद्रित देखकर खरीदारों द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। खरीदारों को इससे अधिक भुगतान नहीं करना चाहिए, ”भूसरेड्डी ने कहा।

उन्होंने कहा कि ओवरचार्जिंग में पकड़े गए शराब विक्रेताओं पर पहले अपराध के लिए 75,000 रुपये, दूसरे के लिए 1.5 लाख रुपये और तीसरे अपराध के बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने संयुक्त आबकारी आयुक्त, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, जिला आबकारी अधिकारी और अन्य अधीनस्थों सहित सभी विभागीय कर्मियों को सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।

आबकारी आयुक्त ने कहा कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ एक विशेष प्रवर्तन अभियान 25 मार्च को शुरू किया गया था जिसके तहत कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लगातार अभियान चलाएं और अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करें।


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