उत्तर प्रदेश

●|| उत्तर प्रदेश लॉक डाउन 5.0 मे मिलेंगे ये छूट, दिशानिर्देश जारी, यहा जाना ||●


कन्टेनमेंट-ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी:

प्रथम चरण:

(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जाएंगे)

निम्नलिखित गतिविधियों को दिनांक 08 जून, 2020 से शुरु किया जाएगा:

(i) धर्मस्थल/पूजा-स्थल जनसामान्य हेतु (ii) होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि-सत्कार सेवाएं (ii) शापिंग-मॉल्स

द्वितीय चरण-

(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जाएंगे)

समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों आदि को माह जुलाई, 2020 में भारत सरकार के सम्भावित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खोलना प्रस्तावित है।

तृतीय चरण-

निम्नलिखित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगी-

अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर) मेट्रो रेल सेवाएं

निम्नलिखित अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे सिनेमा-हॉल, जिमनेज़ियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली-हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान

कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाए (संलग्नक-1)

रात्रि-निषेधाज्ञा रात्रि 900 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CrPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिखित कराएगा।

कन्टेनमेन्ट-ज़ोन में लॉकडाउन के दौरान गतिविधियां:

कन्टेनमेन्ट-जोन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों(Floors) भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(1) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(B) कन्टेनमेंट-जोन ग्रामीण क्षेत्र (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी ।

यदि गांव में एक से अधिक केस (कलेक्टर) है तो ऐसी स्थिति में उ्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मेजर की आबादी कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

राज्य सरकार द्वारा निम्न वर्णित गतिविधियों को कतिपय श्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी जाती है

गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया/कन्टेनमेन्ट जोन के अन्दर के व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध रहेगा, लोक-स्वास्थ्य हित को सुनिश्चित करने हेतु जनपद गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइन्स अनुसार निर्णय लेकर अपने स्तर से पृथक आदेश अपने क्षेत्र हेतु जारी किए जाएंगे।

समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टॉफ को तीन पालियों में विभाजित करते हुए बताया जाएगा। प्रथम पाली प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, द्वितीय पाली प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक एवं तृतीय पाली प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को धर्मल-स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। उद्योगों में रात्रि-शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शतों के साथ होगी, किन्तु रात्रि शिफ्ट हेतु स्टॉफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

समस्त बाज़ार सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोले जाएंगें। बाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे।

सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेंगी। सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगी।

सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी-मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रात: 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक सामान्य लोगो के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी सामाजिक-मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक-मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।

मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं बिक्री समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस- कवर, ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा,

उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। स्ट्रीट-वेन्डर पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी।

सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।

राजस्व ग्राम मजरा यदि कन्टेनमेन्ट जोन होगा तो उक्त ग्राम/मजरें में खेती की जमीन पर रोपाई/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी।

टैक्सी/मैक्सी- कैब सर्विस थ्री-व्हीलर ऑटो ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जाएंगे । वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस-मास्क फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा वाहनों में सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लाग होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा।

रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा; स्टैन्डिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल-स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाए । बस-स्टेशन अथवा बस-स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की आए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।

स्टेज-कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट (निर्धारित सीट तक) धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों, सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन करने के साथ होगी। सिटी-बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त श्तों के अनुसार ही किया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं एपेडेमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जाएगी।

समस्त प्रकार के वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य-सेतु एवं आयुष-कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

पालकों को सुबह की सैर व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः: 05.00 बजे से 08.00 बजे तक व सायंकाल 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पाकों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए।

खेल-परिसर स्टेडियम को क्रीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। व्यक्तियों एवं माल/वस्तुओं आदि के निर्वाध-आवागमन सम्बन्ध मे:-

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति अनुमोदन ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन, घरेलू विमान यात्राएं, विदेशों में फंसे हुए भारतीय के आवागमन, चिन्हित/विशिष्ट व्यक्तियों/ कैसे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का विदेश गमन । समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन एवं पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। लोक-स्वास्थ्य हित में अग्रिम रूप से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए स्थानीय प्राधिकारी जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकेगा।


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