उत्तर प्रदेश मे 10 जुलाई से लागू “लॉकडाउन” 🔐 जाने क्या रहेगा “खुला”, क्या रहेगा “बन्द”

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार, 10 जुलाई, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में तालाबंदी लागू कर दी है। Uttar Pradesh lockdown guidelines
राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के सभी कार्यालय, बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।
भारतीय रेलवे की ट्रेनें भी राज्य में चलती रहेंगी।
उत्तर प्रदेश लॉकडाउन: क्या खुला है और क्या बंद है
उत्तर प्रदेश में तालाबंदी के विवरण इस प्रकार हैं:
– सभी कार्यालय, ग्रामीण और शहरी मंडियां, बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान “लॉक डाउन” के दौरान बंद रहेंगे।
– सभी आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं पहले की तरह खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं, कोरोना वारियर्स, डोरस्टेप डिलीवरी कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के लिए काम करने वाले लोगों के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
– ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। राज्य परिवहन निगम ट्रेनों में राज्य में आने वाले लोगों की आवाजाही की व्यवस्था करेगा।
– उपर्युक्त बिंदु में कारण के अलावा, लॉकिंग के दौरान यूपी रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी।
– घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पहले की तरह चलती रहेंगी।
– माल वाहकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग खुले रहेंगे। राजमार्गों के किनारे पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। Uttar Pradesh lockdown guidelines