उत्तर प्रदेश

मकान – मालिक और किरायदारों के लिए गाइडलाईन जारी, मानने होंगे ये नियम

प्रदेश में मकान मालिकों को बिना एग्रीमेंट के किराएदार रखना अब काफी मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ‘उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने जा रही है। सरकार का कहना है कि इस कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे। मकान मालिक अब मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। वहीं, अगर किराएदार दो माह का किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा।

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