उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला प्रदेश के हजारों लोगों का होगा भला

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पेंशन व परिलाभ पर हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मी के नियमित होने के बाद पेंशन निर्धारण के लिए वरिष्ठता व पूरी सेवा अवधि जोड़ी जाएगी, लेकिन नियमित होने के बाद उसे दैनिक सेवा अवधि का नियमित वेतनमान पाने का हक नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने बस्ती जिले में चौकीदार राम बहोरे व एक अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दैनिक कर्मचारी दैनिक सेवा अवधि का वेतन ले चुका है।
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