उत्तर प्रदेश
किरायेदारी कानून मंजूर, माननी होंगी ये शर्ते

UP में किरायेदारी कानून मंजूर, माननी होंगी ये शर्ते
UP में बिना अनुबंध(एग्रीमेंट) किराये का मकान नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवाद कम करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है। इसके मुताबिक मकान मालिक आवासीय पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ा सकते हैं। किराएदार को भी किराये वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। दो महीने तक किराया नहीं देने पर मकान मालिक किराएदार को हटा सकेगा।
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