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31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो देना पड़ सकता है ₹10 हज़ार का जुर्माना

31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो देना पड़ सकता है 10 हजार जुर्माना
कोरोना महामारी के कारण सरकार ने कई बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई है। इसी के चलते 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकेगा अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे।
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