उत्तर प्रदेश
बिना शादी लड़का-लड़की के साथ रहने पर HC का बड़ा फैसला

माता-पिता अपनी शर्तों पर बच्चे को जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते: HC
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर लड़का-लड़की बालिग हैं और लड़के की उम्र शादी योग्य नहीं है तब भी कपल को साथ रहने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने जिस मामले में फैसला दिया, उसमें याचिकाकर्ता कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और लड़की के परिवार पर धमकाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता अपनी शर्तों पर एक बच्चे को जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
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