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अब सिगरेट पीने और बेचने दोनों पर होगा जुर्माना

सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान पड़ेगा महंगा, खुली सिगरेट बेचने पर भी लगेगा जुर्माना

देश में धूम्रपान के नियम सख्त होने वाले हैं। धूम्रपान करने की उम्र 18 से 21 साल होगी। खुली सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध, रेस्तरां और हवाई अड्डों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन के लिए दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो सकेगी। ड्राफ्ट में कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है।

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