उत्तर प्रदेश

UP: शराब पीने के लिए लेना होगा लाइसेंस

UP: शराब पीने के लिए लेना होगा लाइसेंस UP में अगले वित्तीय वर्ष लिए आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई नीति में निजी प्रयोग या पर्सनल बार के लिए भी निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने पर लाइसेंस लेना होगा। अब एक व्यक्ति के पास या एक घर में सिर्फ 6 लीटर शराब की खरीद रखने की सीमा निर्धारित है। इससे अधिक शराब रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इस बार सरकार ने शराब के वार्षिक लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी की है।

loading...

Related Articles

Back to top button