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शादीशुदा लोगों के अवैध संबंध पर हाई कोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा महिला का दूसरे पुरुष के साथ पति-पत्नी की तरह रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। जिस पुरुष के साथ वह रहती है वह अपराधी है। दोनों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह आदेश HC ने हाथरस निवासी आशा देवी व अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची आशा देवी महेश चंद्र की विवाहिता है। दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। लेकिन आशा, अरविंद के साथ रहती है।

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