उत्तर प्रदेश
UP: स्कूलों और आवासीय कॉलोनियों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों और रिहायशी कॉलोनियों के सामने नाइट मार्केट व वेंडिंग जोन खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस थानों के सामने सड़क पर जब्त वाहनों को भी शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कोरोना पर हाईकोर्ट का कहना है कि अगले तीन महीने तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कोरोना के वैक्सीनेशन के फेज-2 पर भी जवाब मांगा है।
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