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UP में प्रधानी का चुनाव, आयोग का बड़ा आदेश

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान प्रत्याशी निवर्तमान माननीयों (पूर्व विधायक, पूर्व सांसद पूर्व ब्लॉक प्रमुख) को चुनाव का एजेंट नहीं बना पाएंगे। आयोग के अनुसार इसके पीछे का कारण है कि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी प्रकार का दबाव न बना सके। आयोग ने कहा कि ऐसा करने पर उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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