HC ने केवल इन चीजों की दी छूट, 5 जिलों में बाकी सब बंद करने के आदेश
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे
सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बंद रहेंगे
सभी किराने की दुकानें [जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) तक बंद रहेंगे
सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु बंद रहेंगे।