उत्तर प्रदेश

इन तीन नंबरों के गठजोड़ से टूटेगा अवैध शराब का सिंडिकेट!

अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर 18001805331 संचालित

-एक नया टोल फ्री नंबर 14405 भी आवंटित कराया गया

-शिकायत दर्ज कराने के लिये जारी व्हाटसएप नम्बर 9454466019 पहले की तरह ही काम करता रहेगा

लखनऊ। आबकारी विभाग में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर 18001805331 संचालित है। शिकायतकतार्ओं की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा भारत दूर संचार निगम लिमिटेड से 05 अंकों का एक नया टोल फ्री नंबर 14405 भी आवंटित कराया गया है।

इस टोल फ्री नम्बर के जारी होने से शिकायतकतार्ओं को उसे याद रखने और तत्काल शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। आबकारी आयुक्त सेंथिल पॉन्डियन सी ने बताया कि पहले से कार्यरत टोल फ्री नम्बर क्रियाशील रहेंगे, जिस पर आमजन द्वारा आबकारी विभाग से सम्बन्धित शिकायतें किसी भी नम्बर पर दर्ज कराई जा सकेगी। आबकारी आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि शिकायत दर्ज कराने के लिये जारी व्हाटसएप नम्बर 9454466019 पहले की तरह ही काम करता रहेगा। इस व्हाटसएप नम्बर पर आमजनों द्वारा व्हाटसएप सन्देश के जरिए अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों एवं अनुज्ञापित दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अनाधिकृत रूप से शराब की बिक्री किये जाने तथा अवैध शराब सम्बन्धी अन्?य सूचनायें/ शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है। इसी क्रम में यह भी बताया कि टोल फ्री नम्बर को सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप पर अंकित कराया जायेगा, जिससे दुकानों पर होने वाली अनियमितता की शिकायत के साथ-साथ अन्य स्थानों पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत तत्काल किया जा सकेगा।

आबकारी दुकानों पर ओवर रेटिंग, शराब की गुणवत्ता से छेड़-छाड़, अनुज्ञापियों-विक्रेताओं और निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की गतिवधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने और शराब के उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण मदिरा पहुँचाने एवं शुचिता के उद्देश्य से विभाग में ट्रैक एण्ड ट्रैस सिस्टम के साथ-साथ फुटकर दुकानों पर भी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर दुकान एवं माडल शाप पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इसी क्रम में सेन्थिल पांडियन सी. ने अवगत कराया गया कि देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों तथा माडल शाप के लगभग 27500 दुकानों में से लगभग 18000 दुकानों पर कैमरा का स्थापना किया जा चुका है। शेष दुकानों पर कैमरा शीघ्र स्थापित कराये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। सीसीटीवी कैमरा स्थापित किये जाने तथा रैण्डम आधार पर डीवीआर चेक किये जा सकेंगे,

जिससे दुकानों पर होने वाले अवैध गतिविधियों को रोके जाने में मदद मिलेगी और मदिरा उपभोक्?तओं को गुणवत्?तापूर्ण मदिरा नियत दर पर मिल सकेगा। आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं अल्कोहल एवं एथनाल उत्पादक आसवनियों से अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों तथा चीनी मिलों से शीरे का परिवहन करने वाले टैंकरों के चालकों द्वारा शीरा/अल्कोहल की चोरी किये

जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। अल्कोहलयुक्त टैंकरों द्वारा अल्कोहल कुछ कुख्यात ढ़ाबों पर चोरी से उतारे जाते हैं, जिसे ढ़ाबों के मालिकों द्वारा अन्य छोटे-छोटे अवैध शराब के कारोबारियों को बिक्री कर

दिया जाता है और उनके द्वारा अवैध रूप से शराब तैयार करके अवैध अड्डों से बिक्री कराई जाती है जिससे कभी-कभी अप्रिय घटनाओं के होने की सम्भावना बनती है और राजस्व पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता

है। टैंकरों से होने वाली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाये जाने तथा अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की रोकथाम के लिये विभाग ने टैंकरों में सील लगाये जाने की पहले से चल रही व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए

डिजिटल लॉक लगाये जाने का निर्णय लिया है। डिजिटल लॉक ऐसे लॉक होते हैं, जो अपने निर्धारित स्थल पर ही खोले जा सकते हैं। इसके तहत मदिरा/शीरा का परिवहन करने वाले टैंकरों तथा आसवनियों से आयल डिपों तक एथनाल का परिवहन करने वाले टैंकरों में निर्धारित स्थानों पर

डिजिटल लॉक लगाये जाने का कार्य आसवनियों में नियुक्त सहायक आबकारी आयुक्त /चीनी मिलों में नियुक्?त उप आबकारी निरीक्षक की देख-रेख में किया जायेगा। डिजिटल लॉक लगाये जाने से जहॉं एक ओर ढ़ाबों पर टैंकरों से की जाने वाली चोरी पर रोक लगेगी, वही सम्भावित अप्रिय घटनाओं से निजात मिलने के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी।

 

 

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