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◆|| प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बोली- ‘सरकार को चाहिए मजदूरों…||◆


नई दिल्ली: कोरोना महामारी और तालाबंदी के बीच प्रवासी मजदूरों के आंदोलन का मामला शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह इस मामले की जांच करे और दोनों राज्यों के बीच मजदूरो के मामले में कार्रवाई करे।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने पूछा कि इस जानकारी को कैसे सत्यापित किया जाएगा कि प्रवासी मजदूरों का आना बंद नहीं हुआ है।

इस पर, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि वे लोगों को उनके मूल गांवों में लौटाएंगे, लेकिन गृह मंत्रालय से कोई भी की अनुमति नहीं दी है। इस मामले में जानकारी देने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने श्रमिकों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।


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