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मृतक के स्पर्म पर किसका हक, पिता या फिर पत्नी? HC ने सुनाया फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका की सुनवाई पर कहा कि किसी भी मृत व्यक्ति के स्पर्म पर सिर्फ उसकी पत्नी का ही अधिकार हो सकता है। मार्च 2020 में पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत ने कहा कि मृतक मृत्यु तक वैवाहिक संबंध में थे, इसलिए सिर्फ उनकी पत्नी के पास इसका अधिकार है। याचिका में मृतक के पिता ने बेटे का स्पर्म बैंक से निकलवाने का अधिकार मांगा था।

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