उत्तर प्रदेश

यूपी में बढ़ते संक्रमण पर नकेल कसेगा धारा 144 और साप्ताहिक लॉकडाउन, नियमों में हुआ बदलाव

Lockdown in UP News Updates: यूपी में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है. इस कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है. लेकिन यह लॉकडाउन साप्ताहिक है. यही नहीं दिल्ली-नोएडा और दिल्ली-गाजियाबाद की सीमाओं को भी खोल दिया गया है. लेकिन नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण यहां धारा 144 लागू कर दिया गया है. इस दौरान कई चीजों को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं. सड़क सीमाओं को केंद्र सरकार के Unlock 3 के मद्देनजर जारी गाइडलाइन के कारण खोला गया लेकिन कंटेनमेंट जोन या कोरोना से अत्यधिक प्रभावित इलाकों पर अब भी राज्य सरकार को ही फैसला लेना है.

बता दें कि यूपी में फिलहाल साप्ताहिक लॉकडाउन चल रहा है. 5 दिनों तक दुकानों के खुलने व बंद होने को लेकर सीमाएं तय की गई हैं. वहीं शनिवार और रविवार के दौरान पूरे यूपी में पूर्ण लॉकडाउन लगाई जा रही है. नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है. अब इसके तहत नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. नियमों के उल्लंघन पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. ऐसे में सड़क पर निकलने से पहले फेस मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही सड़क पर थूकने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के कारण नोएडा में धारा 144 लागू किया गया है. यह इसलिए भी लागू किया गया है ताकि एक स्थान पर ज्यादा भीड़ जमा न हो सके. साथ इसके तहत अधिकतम 4 लोग एक साथ घूम सकते हैं. यह धारा 31 अगस्त तक नोएडा में लागू रहेगी. साथ नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. जिला पुलिस के अनुसार धारा 144 लागू होने की वजह से इन जगहों पर किसी भी प्रकार का धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. इसी के साथ प्रदर्शन और रैलियों के आयोजन पर रोक रहेगी.

हालांकि प्रशासन ने जनता को थोड़ी राहत भी दी है. गौतम बुद्ध नगर में पांच अगस्त से जिम खोल दिए जाएंगे. इससे पहले एक आदेश द्वारा जिम को बंद रखने के लिए कहा गया था. जिम खुलने से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. बता दें कि बंद के दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को लेने जाने वालों को ही सिर्फ छूट दी जाएगी. इस दौरान मेडिकल सेवाओं के लिए आप इमरजेंसाी के रूप में मेडिकल सेवा का लाभ ले सकते हैं. बता दें कि बीते दिनों दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद की सीमाओं को बंद करने के बाद सीमा पर काफी हलचल दिखाई दी थी जिसके बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का फैसला लिया.

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