उत्तर प्रदेश

UP में शादी-पार्टी के लिए गाइडलाइन, और भी कई चीजों के नए नियम

प्रदेश सरकार ने शादी-पार्टी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बंद जगहों पर कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। वहीं खुली जगहों पर क्षमता से आधे लोगों को एकत्र होने की अनुमति है, लेकिन एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा फुटकर दुकानों को सुबह 7 से शाम 7 तक ही खोलने की अनुमति है। धार्मिक स्थल पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते।

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